प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के विद्युत घोटाले में कौड़ियागंज के निलंबित सहायक अभियंता(एई) सचिन कुमार की बहाली के विवाद में उप्र. पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक (एमडी) पंकज कुमार से 26 नवंबर तक विस्तृत जानकारी तलब की है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार की अदालत ने सचिन कुमार की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता प्राणेश कुमार मिश्रा ने दलील दी कि हाईकोर्ट की एकल पीठ ने निलंबन पर रोक लगाते हुए, पद पर प्रस्थापित करने व जांच एक माह में पूरा करने का आदेश दिया था। इसकी जानकारी के बावजूद प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया। संवाद
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