बिजली बिल जमा नहीं करने पर क्या होगा | Bijli Bill jama nahi karne par kya hoga

इस पोस्ट में हम बात करने वाले हैं की अगर हम बिजली बिल जमा नहीं करने पर क्या होगा और अगर हम बिजली का बिल जमा नहीं करते है तो क्या बिजली विभाग वाले आपके कनेक्शन को काट सकते है या हमारे मीटर को लेकर के जा सकते है | उपभोक्ता के क्या-क्या अधिकार होते हैं और बिजली विभाग के क्या-क्या अधिकार होते हैं | इन सभी के लिए हम इस विडियो पर बात करने वाले हैं | सबसे पहली बात तो हमें बिजली का बिल समय पर भरना चाहिये लेकिन कभी एसा हो जाता है की कभी किसी वजह से अगर आप बिल नही भर पाते है तो विभूगउपभोक्ता का दर सताता है बिजली वाले हमरे कनेक्शन को काट देंगे या हमारे मीटर को ले जायंगे तो इससे संबन्धित जानकारिय होती है वो में आपको बताउगा |

बिजली बिल जमा नहीं करने पर क्या होगा | Bijli Bill jama nahi karne par kya hoga

बहुत से स्टेट में आज कल अगर हम बिल नही भरते हैं तो उसको डिसकनेक्शन के डेट पर बिल पर आज कल लिखी हुई आने लगी हैं | लेकिन हम अगर नियमो की बात करे तो विधुत अदिनियम 2003 धारा 56 में लिखा हुआ हैं की अगर कोई उपभोक्ता बिजली के बिल को नही भरता है तो उसे अग्रिम सुचना का नोटिस देना होता हैं जिसमे 15 दिन का समय होता है | जिसमे बिजली विभाग आपसे आगरा करेगा की आप 15 दिन में बिल भर दे अन्यथा इसतिथि में आपका कनेक्शन काट दिया जायगा| अगर बिजली विभाग ने आपको 15 दिन का नोटिस दिया और उन 15 दिनों में अगर आप अपने बकाया राशी के बिल को नहीं चुकाते है तो बिजली विभाग के पास अधिकार होता हैं की वो आपके कनेक्शन को काट सकता हैं और कनेक्शन को काटने के लिए भी एक आपको डिसकनेक्शन शुल्क देना होगा जो की 300 से 350 के लगभग होता है और  जब वो अपने बकाया राशी के बिल को चूका देते है तो दुबारा से उस कनेक्शन को चालू करने के लिए आपको रिकनेक्शन चार्ज भी देना होता है जो की लगभग 300 से 350 रुपये ही होता है और ये जो चारजेस होते है यह राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन लगभग 300 350 के आस-पास ही होते हैं |

यह तो हुई नियमो के हिसाब से बात लेकिन बहुत सी बार ऐसा भी होता हैं की बिजली विभाग आपको कोई अग्रिम सुचना का नोटिस नही देता है और आपके कनेक्शन को काट देता हैं तो इसमे समस्या आपके साथ ही है की आपको अपने अधिकार नही पता है लेकिन अगर कभी ऐसा होता हैं की बिजली विभाग बिना नोटिस दिए आपकी प्रॉपर्टी पर आकर के आपके कनेक्शन को काट देता है या आपके मीटर को लेकर के जाता है तो इसके लिए वहा पर आपको उसी समय पर उन लोगो की विडियो बनाना होगी जिसमे वो बिना अग्रिम सुचना दिए हि आपके घर में घुस कर के आपके कनेक्शन को काट रहे है| अगर आप इसका विडियो बना लेते हैं तो आपके पास बहुत से अधिकार होते हैं की इनके खिलाफ करवाई करने के लिए |

जेसे की आप उपभोक्ता फोरम में भी इनके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं की इन्होने विधुत नियम 2003 की धारा 56 का उलंघन किया है जिसमे इन्होने हमे किसी भी तरह से अग्रिम सुचना का नोटिस नहीं दिया है| और देखिये बिजली विभाग के जितने भी कर्मचरियों होते है इनकी कोई यूनिफार्म नही होती है नाही अपना आइडी प्रूफ अपने पास नहीं रखते हैं जिसके लिए कभी भी आपके घर में इस तरह से घुसते है बिना किसी अथोरिटीस के जिसके लिए आप इनके खिलाफ IPC की धारा 52 में केस रजिस्टर्ड कर सकते है जिसके लिए आपको एडवोकेट करना होगा और आपके पास विडियो एविडेंस भी होना चाहिये | इस टॉपिक के उपर मेने एक विडियो बनाया था जो मेरे यु-टूब चेनल पर उपलब्द है|

अगर आप बिल नही भरते हैं तो बिजली विभाग आपका बिजली का कनेक्शन काट सकता है ?

इसमे एक और इम्पोर्टेन्ट बात है अगर आप को बिजली विभाग ने अग्रिम सुचना का नोटिस दिया था| और उन 15 दिनों में बिजली का बिल नही भरते है और बिजली विभाग आपका कनेक्शन काट देता है और उसके बाद में आप बिजली का बिल भर देते है और आप खुद से अपने तार को जोड़ लेते है मीटर में तो इससे बिजली चोरी माना जाता है| क्योकि जब भी कोई कनेक्शन लीगली कटता है तो उसे लगवाने के लिए भी हमे चार्जेस देने होते है जिसे की हम रिकनेक्शन चार्जेस कहते है| जोकि 300 से 350 के समथिंग होते है अगर आप ऐसा सोचते है की आपने बिल पे कर दिया है हम अपने तार को लगा सकते है तो भी आप बिजली विभाग के नियमो का उलंघन कर रहे है क्यों की आपका कनेक्शन ओंन डॉक्यूमेंट कटऑफ हुआ है रिकनेक्शन करने के लिए अपको शुल्क देना होता है जो 300 से 350 के समथिंग होता है| तो एसी गलती आप कभी ना करे की आप बिल पे करने के बाद में अपने कनेक्शन को खुद जोड लेते है एसी गलती आप बिलकुल भी ना करे जससे आप पर बिजली चोरी का केस बन सकता है |

अगर बिजली बिल जमा नहीं करने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है तब ऑनलाइन या ऑफलाइन बकाया सभी बिजली बिल को जमा करें। इसके बाद विभाग को सुचना दें कि आपने बिजली का बिल जमा कर दिया है फिर निर्धारित समय के बाद आपके घर का बिजली कनेक्शन फिर से जुड़ जायेगा। 

अधिक जानकारी के लिए विडियो देखे :

बिजली कनेक्शन कटने पर क्या करें ?

घर में या दुकान में कही भी बिजली कनेक्शन लगा हो तब कभी न कभी कनेक्शन काटने जैसी समस्या आ ही जाती है। क्योंकि जब बिजली कनेक्शन लगवाते है तब पेपर साइन करते समय ही पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कनेक्शन काटने का अधिकार अपने पास रख लेती है। लेकिन अधिकांश उपभोक्ता को नहीं पता कि जब उनका बिजली कनेक्शन कट जाये तब क्या करना चाहिए।

बिजली कनेक्शन लगाते समय ही कनेक्शन काटने का अधिकार बिजली कंपनी के पास हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को भी अधिकार मिले है। जिससे बिना ठोस कारण के कोई भी आपके बिजली कनेक्शन को काट नहीं सकता है। चलिए यहाँ हम विस्तार से जानते है कि बिजली कनेक्शन कटने पर क्या करें जिससे वापस आपका कनेक्शन जुड़ जाये।

बिजली कनेक्शन काटने पर क्या करें ?

  1. एक उपभोक्ता जिसका बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, वह बिजली पाने का हकदार है।
  2. आपके घर का बिजली कनेक्शन क्यों काटा गया है पहले इसका कारण पता करें।
  3. अगर बिजली बिलों का भुगतान न करने या कमी के कारण बिजली कनेक्शन काट दी गई थी, तो पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजली बिल का भुगतान करें।
  4. बिजली बिल पेमेंट करने के बाद बिजली ऑफिस में सुचना दें कि आपने बिल पटा दिया है।
  5. आपके द्वारा बिजली बिल/जमा का भुगतान करने के बाद बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ देगा।
  6. केईआरसी (प्रदर्शन के मानक) विनियम 2004 के अनुसार, शहरों और कस्बों में उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति के उसी दिन बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जायेगा।
  7. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जायेगा।

इस तरह आप बिजली कनेक्शन काटने पर उसे फिर से जोड़वा सकते है। लेकिन आपको ये जानना भी जरुरी है कि आखिर बिजली कनेक्शन क्यों काट दिया जाता है। चलिए इसके बारे में भी हम जानते है।

बिजली कनेक्शन काटने के कारण क्या है ?

बिजली कनेक्शन काटने के मुख्य 2 कारण है। पहला उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने पर। दूसरा पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की सर्विस पॉलिसी का उल्लंघन करने पर।

  1. उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने पर– जब कोई बिजली उपभोक्ता कार्यालय में अपने बिजली कनेक्शन काटने हेतु आवेदन जमा करता है। तब बिजली विभाग द्वारा उस उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। इससे पहले बकाया सभी बिजली बिल जमा करना होता है। अगर उपभोक्ता चाहे तो बाद में फिर से आवेदन करके बिजली कनेक्शन लगवा सकता है।
  2. बिजली बिल नहीं जमा करने पर बिजली बिल काटने का सबसे मुख्य कारण है बिजली बिल जमा नहीं करना। अधिकांश उपभोक्ता समय पर बिजली बिल नहीं पटाते है। इससे पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कभी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन काट सकता है। ऐसे स्थिति में पहले बकाया सभी बिजली बिल जमा करें। इसके बाद आपका कनेक्शन फिर से जुड़ जायेगा।

 बिजली कनेक्शन काटने के नियम क्या है ?

पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को बिजली कनेक्शन काटने के अधिकार मिले हुए है। लेकिन उपभोक्ताओं को भी अधिकार दिया गया है। कोई भी कंपनी कभी भी ऐसे बिना ठोस कारण के किसी भी उपभोक्ता का बिजली कनेक्शन नहीं काट सकते है।

कोई भी बिजली उपभोक्ता नहीं चाहेगा कि चाहे कुछ भी हो कारण हो, बिजली की आपूर्ति काट दी जाए। क्योंकि बिजली इतनी जरूरी है कि आधुनिक जीवन बिजली के बिना असंभव सा है। बिजली आपूर्ति कंपनियां या वितरण लाइसेंसधारी बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करना नहीं चाहते हैं। फिर भी विभिन्न कारणों से बिजली की आपूर्ति बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्यवाही का सहारा ले सकता है।

इसका मतलब यह बिलकुल नहीं है कि विद्युत वितरण कंपनियों को उपभोक्ता की बिजली आपूर्ति को बाधित करने की स्वतंत्रता है। बिजली कनेक्शन काटने के लिए कानून के अनुसार कोई भी एक वैध कारण होना चाहिए। बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए बिजली कनेक्शन काटने के नियम बनायें गए है। लेकिन अधिकांश लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम।

इसलिए यहाँ हम बिजली कनेक्शन काटने के नियम क्या है ? इसकी पूरी जानकरी दे रहे है।

बिजली कनेक्शन काटने के नियम क्या है ?

  1. जब कोई बिजली उपभोक्ता बिजली काटने के लिए अनुरोध करता है।
  2. जब वितरण लाइसेंसधारी को कानूनी अधिकार वाला व्यक्ति द्वारा डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा/निर्देशित किया जा रहा हो।
  3. जब अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच समझौता हुआ हो कि लाइसेंसधारी को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार देता हो।
  4. यदि लाइसेंसधारी यथोचित रूप से मानता है कि उपभोक्ता ने संहिता के प्रावधान उल्लंघन किया है, जो लाइसेंसधारी को डिस्कनेक्ट करने का अधिकार देता है।
  5. लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन का सहारा ले सकता है, जब उसे लगता है कि कनेक्शन स्वास्थ्य के लिए खतरा या सुरक्षा जोखिम या संपत्ति को या उपभोक्ता को या किसी व्यक्ति को क्षति का कारण हो सकता है या होने की संभावना है।
  6. यदि उपभोक्ताओं द्वारा लागू नियम या द्वारा निर्धारित कोई अन्य उचित आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तब लाइसेंसधारी द्वारा, बिजली आपूर्ति काट दी जा सकती है।
  7. यदि उपभोक्ता ने जमानत राशि का भुगतान नहीं किया है या अपर्याप्त है, तो बिजली आपूर्ति ठप हो सकती है।
  8. उपभोक्ता को बिजली बिल का भुगतान करना आवश्यक है, जैसा कि विनियम में प्रदान किया गया है। यदि उपभोक्ता बिल का भुगतान करने में विफल रहता है, तो लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने के लिए अधिकार प्राप्त है।
  9. यदि उपभोक्ता को विद्युत संयंत्र के साथ छेड़छाड़ करते पाया जाता है, तो बिजली लाइन या मीटर, लाइसेंसधारी बिजली कनेक्शन काटने जैसी कार्यवाही का सहारा ले सकता है।
  10. भुगतान लिखतों (चेक आदि) के अनादर के मामले में, उपभोक्ता द्वारा भुगतान न करने पर, लाइसेंसधारी डिस्कनेक्शन के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है। 
बिजली कनेक्शन काटने के पूर्व सूचना
  1. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता को नोटिस जारी किया गया है।
  2. नोटिस में लाइसेंसधारी द्वारा कारण और संभावित कार्रवाई का उल्लेख होना चाहिए।
  3. नोटिस में उपभोक्ता से संपर्क करने का अनुरोध करने वाला एक खंड शामिल होना चाहिए।
  4. नोटिस पंजीकृत डाक द्वारा, पोस्टिंग प्रमाण पत्र के तहत, कुरियर या अन्य समान साधन द्वारा भेजा जाना चाहिए।
  5. नोटिस उपभोक्ताओं के पास रहने वाले व्यक्ति को भी सौंपा जा सकता है।
  6. लाइसेंसधारी परिसर के विशिष्ट भाग पर भी बिजली कनेक्शन काटने का नोटिस लगा सकता है।
  7. नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा कि उपभोक्ता ने नियत तारीख तक बिल के भुगतान में चूक की है।
  8. नोटिस में उपभोक्ता को सूचित किया जाना चाहिए कि देय राशि का भुगतान करने में विफलता लाइसेंसधारी को सेवा की आपूर्ति को डिस्कनेक्ट करने या प्रतिबंधित करने का अधिकार देगा।
 बिजली कनेक्शन वापस लगाने की प्रक्रिया
  1. एक उपभोक्ता जिसका इंस्टॉलेशन डिस्कनेक्ट हो गया है, वह बिजली पाने का हकदार है।
  2. यदि बिलों का भुगतान न करने या कमी के कारण बिजली की आपूर्ति काट दी गई थी, तो उपभोक्ता के बिल/जमा का भुगतान करने के बाद बिजली कनेक्शन को फिर से जोड़ देगा।
  3. केईआरसी (प्रदर्शन के मानक) विनियम 2004 के अनुसार, शहरों और कस्बों में उपभोक्ता से भुगतान की प्राप्ति के उसी दिन बिजली कनेक्शन जोड़ दिया जायेगा।
  4. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता से भुगतान प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर बिजली कनेक्शन बहाल कर दिया जायेगा।

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