गाजियाबाद, संवाददाता । उपभोक्ता से दो लाख की रिश्वत मांगने पर विद्युत निगम के अवर अभियंता को निलंबित किया गया है। उन पर चेकिंग करने के बाद इसकी सूचना पोर्टल पर दर्ज न करने और रिश्वत मांगने का आरोप है। इस मामले में दो ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसके बाद अधीक्षण अभियंता ने जांच के आधार पर अवर अभियंता को निलंबित किया है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता । अवर अभियंता समरजीत 33 केवी विद्युत उपकेंद्र डासना देहात में तैनात थे।
बीते 19 दिसंबर को समरजीत ने उस्मान कॉलोनी डासना निवासी कासिम के मकान की विद्युत चेकिंग की थी, लेकिन इस चेकिंग की जानकारी विद्युत विभाग के आरएमएस पोर्टल पर दर्ज नहीं की। बता दें कि विद्युत चोरी और अनियमितता संबंधी प्रकरणों को जांच के 12 घंटे के अंदर आरएमएस पोर्टल पर दर्ज करना होता है। आरएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन दिनों के अंदर राजस्व निर्धारित करना अनिवार्य होता है, लेकिन अवर अभियंता ने इस नियम का पालन नहीं किया।
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