Electricity Compensation Law | उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य भर में उपभोक्ता मुआवजा कानून को लागू कर दिया

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य भर में उपभोक्ता मुआवजा कानून (Eelectricity Compensation Law) को लागू कर दिया | बिजली विभाग से संबंधित समस्या समय पर निराकरण ना होने से विद्युत् उपभोगता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब विद्युत् उपभोगता की समस्या का समाधान ना होने पर उपभोगता मुआवजा पाने के हकदार होंगे । उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य के विद्युत् उपभोक्ता कानून को लागू कर दिया है, जिसमे पहले की हुई शिकायत का समय पर निराकरण ना होने पर 1912 पर इसके लिए आपको एक और शिकायत दर्ज करनी होगी | इस पोस्ट में आखिर तक बने रहिएगा जिसमे हम आपको उपभोक्ता मुआवजा कानून (Eelectricity Compensation Law) की सम्पूर्ण  जानकारी देने वाले है |

विद्युत् उपभोक्ता मुआवजा कानून | Electricity Consumer Compensation Law

विद्युत् विभाग से संबंधित समस्या का समय पर निराकरण ना होने से उपभोगता बिजली कंपनी से मुआवजा ले सकेंगे | विद्युत् नियामक आयोग के निर्देश पर UPPCL प्रबंधन ने तत्काल राज्य में मुआवजा सम्बंधित कानून को लागु करने के निर्देश दे दिए है | इस कानून के दायरे में आने वाली समस्या जैसे ट्रांस्फार्मर ख़राब हो जाने पर, बिजली कटोती पर, लाइन बंद हो जाने पर, वोल्टेज कम होने पर, गलत बिजली बिल आने पर, इस तरह की आम समस्याओं के लिए विद्युत् उपभोगता मुआवजे की मांग कर सकते है | विद्युत् उपभोगता ने पहले जो शिकायत की थी अगर बिजली विभाग उस का समय पर निराकरण नहीं करती है तो 1912 पर उपभोगता इसकी दुबारा शिकायत दर्ज करना होगी और मुआवजे की मांग करनी होगी |

2019 में इसे लागू होना था पर पावर कॉरपोरेशन ने तीन साल से इस व्यवस्था को लागू नहीं किया

उपभोगता मुआवजा कानून 2019 में ही लाया जा चूका था पर पावर कॉरपोरेशन तीन साल से इस व्यवस्था को लागू नहीं कर रहा था | जिस वजह से विद्युत् नियामक आयोग ने कड़ा रुख दिखाया तब पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने मुआवजा कानून को उत्तरप्रदेश में ऑनलाइन सॉफ्टवेर के जरिये इसे लागू करने का निर्णय किया | पॉवर कारपोरेशन अध्यक्ष की और से सभी विद्युत् वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है | अब देखना यह होगा की पावर कॉरपोरेशन जमीनी स्तर पर इस कानून के तहत कितना काम करते है और उपभोगताओं को इसका कितना लाभ मिल सकेगा |

कैसे मिलेगा विद्युत् उपभोगता को मुआवजा ?

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य में उपभोक्ता मुआवजा कानून (Eelectricity Compensation Law) को लागू कर दिया, जिसके बाद बिजली विभाग से संबंधित समस्या आने पर जब विद्युत् उपभोगता शिकायत करता है चाहे वो विद्युत् झोन पर लिखित में शिकायत की हो या टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर के शिकायत की हो, अगर बिजली विभाग द्वारा समय पर समस्या का निराकरण नहीं होता है तब उपभोगता मुआवजा पाने के हकदार होंगे | मुआवजा पाने के लिए विद्युत् उपभोगता 1912 पर दुबारा एक और शिकायत दर्ज करेंगे जिसमे उपभोगता मुआवजे की मांग कर सकते है और जिसके लिए उपभोक्ता को अलग से शिकायत नंबर मिलेगा | इस उपभोक्ता मुआवजा कानून के लिए निर्देश दिए गए हैं कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रदर्शन का मानक) विनियमावली-2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है । बिजली कंपनियों के उपभोक्ता केयर के टोल फ्री नंबर 1912 पर मुआवजे की मांग करने पर उपभोक्ता को अलग से शिकायत नंबर मिलेगा जिसके बाद ही मुआवजा मिलने की प्रक्रिया स्वतः आनलाइन ही शुरू हो जाएगी। उपभोक्ता को बिजली बिल के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

उपभोक्ता मुआवजा कानून (Eelectricity Compensation Law) के तहत अधिकतम 60 दिन में मिलेगा मुआवजा

इस उपभोक्ता मुआवजा कानून के तहत उपभोक्ताओं को मुआवजा मिलने में अधिकतम 60 दिन का समय लगेगा | इस कानून के तहत मिलने वाले मुआवजे की स्पष्ट जानकारी कुछ समय में मिल जाएगी पर आयोग की ओर से इस कानून के तहत उपभोक्ता को एक वित्तीय वर्ष में उसके स्थाई चार्ज या डिमांड चार्ज के 30% से अधिक का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे 1KW का उपभोक्ता अगर महीने में 100 रुपए प्रति KW का फिक्स चार्ज देता है तो उसका पूरे साल का फिक्स चार्ज 1200 रुपए हुआ तो ऐसे में उसे अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में 360 रुपए का मुआवजा ही मिलेगा। बिजली विभाग से सम्बंधित समस्या का समाधान ना होने पर आप “विद्युत् उपभोगता शिकायत निवारण फोरम” में भी शिकायत कर सकते है और इसमें शिकायत कैसे कर सकते है उसकी विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें |

उपभोक्ता मुआवजा कानून (Electricity Compensation Law) से किसे लाभ नहीं मिलेगा ?

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य में उपभोक्ता मुआवजा कानून (Electricity Compensation Law) को लागू किये जाने के बाद बहुत से उपभोगता के मन में ये ख्याल आता है के इस कानून के तहत क्या सभी समस्या के लिए सारे ही उपभोगता को लाभ मिलेगा तो इसके बारे में भी जानकारी दे देते है | उपभोक्ता मुआवजा कानून में बिजली बिल बकायदारों मतलब की जिन्होंने कुछ माह या काफी समय से अपना बिजली बिल ना भरा हो और बिजली चोरी के प्रकरण जिनके ऊपर है उन्हें इस कानून से कोई लाभ नहीं होने वाला है |

उपभोक्ता मुआवजा कानून के तहत कितनी राशी दी जाएगी ?

इस कानून के दायरे में आने वाली समस्या जैसे ट्रांस्फार्मर ख़राब हो जाने पर, बिजली कटोती पर, लाइन बंद हो जाने पर, वोल्टेज कम होने पर, गलत बिजली बिल आने पर, इस तरह की आम समस्याओं के लिए अलग-अलग राशी निर्धारित की गई है जो Rs.50 से 250 प्रति दिन समस्या के अनुरूप दी जाती है | उपभोक्ता मुआवजा कानून के तहत 1912 पर मुआवजे के लिए अलग नंबर दिया जायेगा और मुआवजे की पूरी प्रक्रिया भी अलग होगी जिसमे अधिकतम 60 दिन का समय लग सकता है | उपभोक्ता मुआवजा कानून (Eelectricity Compensation Law) में मिलने वाली राशी की विस्तृत जानकारी हम कुछ समय बाद एक अलग आर्टिकल में देंगे |

(electricity Compensation Law) अधिक जानकारी के लिए हमारा विडियो देखिये :

FAQ :

Q1. उपभोक्ता मुआवजा कानून के तहत मुआवजा कैसे ले ?

Answer : बिजली विभाग से संबंधित समस्या आने पर जब विद्युत् उपभोगता शिकायत करता है चाहे वो विद्युत् झोन पर लिखित में शिकायत की हो या टोल फ्री नंबर 1912 पर कॉल कर के शिकायत की हो, अगर बिजली विभाग द्वारा समय पर समस्या का निराकरण नहीं होता है तब उपभोगता मुआवजा पाने के हकदार होंगे | मुआवजा पाने के लिए विद्युत् उपभोगता 1912 पर दुबारा एक और शिकायत दर्ज करेंगे जिसमे उपभोगता मुआवजे की मांग कर सकते है और जिसके लिए उपभोक्ता को अलग से शिकायत नंबर मिलेगा।

Q2. उपभोक्ता मुआवजा कानून में किसे लाभ नहीं मिलेगा ?

Answer : उपभोक्ता मुआवजा कानून में बिजली बिल बकायदारों मतलब की जिन्होंने कुछ माह या काफी समय से अपना बिजली बिल ना भरा हो और बिजली चोरी के प्रकरण जिनके ऊपर है उन्हें इस कानून से कोई लाभ नहीं होने वाला है |

Q3. उपभोक्ता मुआवजा कानून पुरे भारत के विद्युत् उपभोगता पर लागु होगा ?

Answer : नहीं, अभी इस उपभोक्ता मुआवजा कानून (Eelectricity Compensation Law) की शुरुवात सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी विद्युत् वितरण कंपनियों में लागू किया गया है | भारत के बाकि राज्यों में कब आएगा या किन राज्यों में आएगा इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है |

Conclusion :

बिजली विभाग से संबंधित समस्यों का समय पर निराकरण ना होने से उपभोगता बिजली कंपनी से मुआवजा ले सकेंगे | विद्युत् नियामक आयोग के निर्देश पर UPPCL प्रबंधन ने तत्काल राज्य में मुआवजा सम्बंधित कानून को लागु करने के निर्देश दे दिए है | विद्युत् उपभोगता ने पहले जो शिकायत की थी अगर बिजली विभाग उस का समय पर निराकरण नहीं करती है तो 1912 पर उपभोगता इसकी दुबारा शिकायत दर्ज करना होगी और मुआवजे की मांग करनी होगी | उम्मीद करते है इस पोस्ट में आपको उपभोक्ता मुआवजा कानून (Electricity Compensation Law) की सम्पूर्ण जानकारी मिल गई होगी |

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