ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24 घंटे बिजली आपूर्ति का निर्देश

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ | केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति न किए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही विद्युत नियामक आयोग को निर्देश दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे कम बिजली की आपूर्ति के मामलों में उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाए। इस संदर्भ में मंत्रालय ने आयोग से 15 दिन के भीतर एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) की रिपोर्ट मांगी है। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से नियामक आयोग को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों 16 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इसलिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देना चाहिए अन्यथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 146 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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