PVVNL MD को तीन माह कारावास | जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया आदेश

जासं, बिजनौर : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) विक्टोरिया पार्क मेरठ के प्रबंध निदेशक को तीन महीने के साधारण कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। । उन पर आरोप है कि जून 2016 में बिजनौर के गंज बिजलीघर से जुड़े तीबड़ी घेर में नलकूप चलाने के दौरान किसान की करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। दुर्घटना निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई थी। आयोग ने सितंबर 2023 में मृतक किसान के स्वजन को पांच लाख मुआवजा नौ प्रतिशत ब्याज संग देने का आदेश सुनाया था। आदेश का पालन निगम ने नहीं किया। सुनवाई के बाद बुधवार को आयोग ने सजा का आदेश पारित कर दिया। इस आदेश के पालन के लिए वारंट और पत्र एसएसपी मेरठ को भेजा जा रहा है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिजनौर की अध्यक्ष दीपा जैन व सदस्य मनोज कुमार पंडित ने उक्त आदेश जारी करने के बाद बताया कि तीबड़ी में नलकूप चलाने गए किसान संजीव की मृत्यु निगम अधिकारियों की लापरवाही के कारण करंट लगने से हो गई थी। मृतक की पत्नी कंचन देवी ने परेशान होकर वर्ष 2018 में आयोग में अपील की थी। जिसमें उन्होंने बिजलीघर के जेई, एसडीओ, एक्सईएन, एसई तथा प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम पर आरोप लगाया था। आयोग की पीठ ने 21 सितंबर 2022 को इस संबंध में आदेश सुनाया था। जिसके तहत निगम अधिकारियों को मृतक किसान के स्वजन को पांच लाख रुपया मुआवजा राशि नौ प्रतिशत ब्याज के साथ आयोग में जमा करानी थी। इसके अतिरिक्त मृतक की पत्नी को 25 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति और सात हजार रुपये वाद व्यय देना था।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया आदेश

बिजली अफसरों ने जानबूझकर आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। मृतक किसान के स्वजन को मुआवजा राशि का भुगतान करने में बहानेबाजी बनाते रहे। आदेश का पालन करने के लिए संबंधित अधिकारी के विरुद्ध वारंट तथा पत्र एसएसपी मेरठ को भेजा जा रहा है। दीपा जैन, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग |

इस मामले पर विधिक परामर्श लिया जाएगा। जिसके बाद मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए निर्णय लिया जाएगा। चैत्रावी, एमडी, PVVNLL

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