विद्युत मुआवजा कानून  उपभोगता को मिलेंगे Rs.50प्रति दिन

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य भर में उपभोक्ता मुआवजा कानून को लागू कर दिया

बिजली विभाग से संबंधित समस्या समय पर निराकरण ना होने से विद्युत् उपभोगता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है 

लेकिन अब विद्युत् उपभोगता की समस्या का समाधान ना होने पर उपभोगता मुआवजा पाने के हकदार होंगे 

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य के विद्युत् उपभोक्ता कानून को लागू कर दिया है, जिसमे पहले की हुई शिकायत का समय पर निराकरण ना होने पर 1912 पर इसके लिए आपको एक और शिकायत दर्ज करनी होगी 

अगर बिजली विभाग उस का समय पर निराकरण नहीं करती है तो 1912 पर उपभोगता इसकी दुबारा शिकायत दर्ज करना होगी और मुआवजे की मांग करनी होगी | 

2019 में इसे लागू होना था पर पावर कॉरपोरेशन ने तीन साल से इस व्यवस्था को लागू नहीं किया

उपभोक्ता मुआवजा कानून के तहत अधिकतम 60 दिन में मिलेगा मुआवजा 

उपभोक्ता मुआवजा कानून के तहत समस्या के आधार पर Rs.50 से Rs.250 प्रति दिन दी जाएगी 

उपभोक्ता मुआवजा कानून में किसे लाभ नहीं मिलेगा ? 

उपभोक्ता मुआवजा कानून में बिजली बिल बकायदारों मतलब की जिन्होंने कुछ माह या काफी समय से अपना बिजली बिल ना भरा हो और बिजली चोरी के प्रकरण जिनके ऊपर है उन्हें इस कानून से कोई लाभ नहीं होने वाला है 

इस उपभोक्ता मुआवजा कानून की शुरुवात सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी विद्युत् वितरण कंपनियों में लागू किया गया है