लापरवाही की वजह से 2 एक्सईएन पर गिरी गाज, निलंबित

मेरठ/ बिजनौर, संवाददाता। बिजनौर के एक्सईएन प्रथम अनिल कुमार पांडेय पर क्षतिपूर्ति वाद प्रकरण में शिथिलता बरतने व लापरवाही के आरोप में गाज गिर गई है। एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम चैत्रा वी ने उन्हें निलम्बित कर दिया है। जिस प्रकरण में एमडी को तीन माह की सजा सुनाई गई है, उसमें अब राज्य स्तर पर केस लड़ा जाएगा। गौरतलब है, कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिजनौर ने एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम को तीन माह के कारावास व 25 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। एक किसान की करंट से मौत के प्रकरण में पूर्व में जारी क्षतिपूर्ति के आदेश का पालन न होने पर यह सजा पीठ ने सुनाई ।

21 सितंबर, 2022 को जिला किसान की क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रुपए की राशि 9% साधारण ब्याज सहित 25 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति एवं सात हजार रुपए वाद-व्यय के रूप में निर्णय के 30 दिन के अंदर आयोग में जमा करने का आदेश दिया था। 8 फरवरी, 2023 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा- 72 के अंतर्गत सजा हेतु नोटिस की प्रतिपक्षियों पर तामील हो गई किंतु फिर भी उनके द्वारा डिक्रीकृत धनराशि की अदायगी नहीं की गई। एमडी, पीवीवीएनएल चैत्रा वी के अनुसार कार्य एवं दायित्वों में शिथिलता व लापरवाही के कारण एक्सईएन प्रथम बिजनौर अनिल कुमार पांडेय को निलम्बित किया गया है।

खुर्जा के एक्सईएन उपभोक्ता आयोग की पीठ ने मृतक पर भी हुई कार्रवाई

खुर्जा/लखनऊ, हिटी। खुर्जा के धरपा बिजलीघर पर तैनात अधिशासी अभियंता ट्रांसमिशन राहुल को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पी. गुरु प्रसाद ने सस्पेंड कर दिया है। कुछ दिन पूर्व धरपा बिजलीघर से केबिल बॉक्स में तकनीकी खराबी आई। जिसके बाद कई घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रही। बीते एक साल से खराब 132 केवी उपकेंद्र डिबाई के 33 केवी ब्रेकर को ठीक न कराने का आरोप है। इसके कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन के प्रबंध निदेश ने निलंबित कर दिया।

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