बिजली चोरी के आरोप में आरोपी अदालत से दोष मुक्त

जनवाणी संवाददाता, मेरठ |  न्यायालय अपर जिला जज आलोक द्विवेदी ने बिजली चोरी के आरोप में आरोपी आबिद पुत्र हाजी मकसूद निवासी मोहल्ला छत्ता अनंतराम गुदड़ी बाजार को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आरोपी के अधिवक्ता वीरेंद्र कौशिक ने बताया कि वादी मुकदमा बीपी गुप्ता ने थाना ब्रह्मपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मुखबिर की सूचना मिलने पर वह अपनी टीम के साथ गत 25 जुलाई 2005 को आरोपी के कारखाने पहुंच तो वहां पर कारखाने में बिना मीटर के बिजली के तारों पर डोरी डालकर चलती हुई पाई गई। मौके पर बिना मीटर के ही बिजली चालू थी। टीम को देखकर आरोपी छत के रास्ते फरार हो गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया। न्यायालय में आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है और उसके निर्दोष होने के साक्ष्य न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।

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