लखनऊ, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि प्रदेश में भी उपभोक्ताओं को तीन दिन में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाए। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार व सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में किए गए संशोधन को उप्र में भी लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 22 फरवरी को उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 में संशोधन कर दिया है। इसके बाद शहरी क्षेत्र में महानगरों में तीन दिन, नगर महापालिका क्षेत्र में सात दिन में और ग्रामीण क्षेत्र में 15 दिन में उपभोक्ताओं को नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। -राब्यू
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